Indian Railway Rule: ट्रेन में एक टिकट पर इससे ज्यादा सामान ले गए तो लगेगा भारी जुर्माना, फटाफट करें चेक
अगर ट्रेन में चेकिंग के दौरान आपका निर्धारित लिमिट से सामना ज्यादा पाया गया तो आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। यानी अब आपको ज्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना देना पड़ सकता है।

अगर आप भी ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं तो आपको पता होने चाहिए कि आप अपने साथ ट्रेन में कितना सामना लेकर जा सकते हैं। हालांकि क्लास के हिसाब से यह अलग होता है।
अगर ट्रेन में चेकिंग के दौरान आपका निर्धारित लिमिट से सामना ज्यादा पाया गया तो आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। यानी अब आपको ज्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप किस क्लास में कितना सामन लेकर जा सकते हैं.
ट्रेन में स्लीपर कोच, टियर-2 कोच और फर्स्ट क्लास कोच में सामान ले जाने के लिए नियम तय किए गए हैं. यानी आप एक निर्धारित सीमा तक ही सामान ले जा सकते हैं. आपकी टिकट के हिसाब से एक वजन तय होता है और ट्रेन में उसी के हिसाब से सामान ले जा सकते हैं.
रेलवे के नियमों के मुताबिक, स्लीपर कोच में एक पैसेंजर 40 किलो सामान ले जा सकता है. अगर दो लोग हैं तो 80 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. यह लिमिट प्रति यात्री के हिसाब से है.
वहीं, टियर-2 कोच में एक यात्री 50 किलो तक सामान ले जा सकता है. फर्स्ट क्लास में यह लिमिट ज्यादा हो जाती है. फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं.
ये है जुर्माने का नियम
अगर कोई लिमिट से ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफर करता है तो उसे 500 किलोमीटर तक की यात्रा में 600 रुपये से ज्यादा फाइन देना होता है. यह जुर्माना दूरी के आधार पर तय किया जाता है. अगर ज्यादा सामान है तो लगेज बोगी में इसे जमा करना होता है.